FD में आयकर नोटिस से बचने के लिए जानिए क्या है सही तरीका | FD Me Incometax Notice Se Bachne Ke Liye Janiye kiya Hai Sahi Tarika
FD Me Incometax Notice Se Bachne Ke Liye Janiye kiya Hai Sahi Tarika: अगर आप भी FD पर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचना चाहते हैं. अपने FD पर कमाई की गई राशि के ऊपर तो आपके लिए यह जानकारी जानना अत्यंत जरूरी है. एक व्यक्ति के लिए अधिकतम कितनी राशि की FD डिपाजिट खोली जा सकती है. ताकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस ना आए. वैसे तो भारत में फिक्स डिपाजिट सामान्य और सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है. इसे हर कोई यह जानना चाहता है. की इनकम टैक्स की नोटिस से बचने के लिए FD की अधिकतम सीमा क्या है. तो चलिए आगे विस्तार से जानते हैं. इसके बारे में पूरी जानकारी.
फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी क्या है
फिक्स्ड डिपॉजिट FD एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप बैंक से एक तय समय के हिसाब से राशि निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं और इस पर जो ब्याज प्राप्त करते हैं यह राशि सुरक्षित निवेश के रूप में मानी जाती है क्योंकि आपको किसी तरह की निवेश राशि के लिए पूर्व निर्धारित ब्याज दर प्राप्त होती है. FD पर भी टैक्स के अधीन होता है. और यह आपकी कुल इनकम में जोड़ा जाता है.
अधिकतम एचडी राशि क्या हो सकती है
FD खोलने की कोई अधिकतम राशि नहीं है. आप जितनी राशि से खुलवाना चाहते हैं. उतनी राशि से अपनी खोल सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे की FD पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स लग सकता है यदि यह राशि एक निश्चित सीमा से ऊपर होती है तो
इनकम टैक्स की नोटिस से बचने के लिए एचडी की अधिकतम राशि क्या है
यदि आप इनकम टैक्स की नोटिस से बचना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होगा आपकी FD पर मिलने वाले ब्याज 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह सीमा सामान्य नागरिकों के लिए है. अगर आपकी FD पर मिलने वाला राशि ब्याज दर सीमा से अधिक होता है. तो बैंक द्वारा टीडीएस कट जाएगा और इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी पहुंच जाएगी.
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इनकम टैक्स की नोटिस कैसे आता है
जब आपकी कुल इनकम और FD पर मिलने वाला ब्याज अधिक सीमा से पार कर जाता है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है यह नोटिस आपकी इनकम स्थिति की जांच करने के लिए भेजा जा सकता है ऐसे में नोटिस से बचने के लिए जरूरी है. कि अपनी FDपर मिलने वाले ब्याज की राशि को नियमानुसार सही किया जाए
बैंकों की फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाले ब्याज दर
वैसे भारत में अधिकांश बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा प्रदान करती है आप अपनी जरूरत के हिसाब से सभी बैंकों में FD खोल सकते हैं बैंकों के ब्याज दरों में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए आप सही बैंक और सही FD योजना का चुनाव करें. जरूरी यह है कि बैंक आपके FD पर मिलने वाली ब्याज दर की जानकारी और टीडीएस कटौती के बारे में भी आपको सूचित कर सकते हैं
निष्कर्ष
फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश का ऑप्शन है. लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है इस नोटिस से बचने के लिए आप अपने FD पर मिलने वाला ब्याज की राशि को ₹40,000 तक सीमित रखें यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो यह सीमा ₹50000 तक होती है इसलिए अपनी एचडी योजनाओं का सही तरीके से प्रबंध करके आप अपने इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने से बचा सकते हैं.
FAQ-
मैं बिना इनकम टैक्स नोटिस के अधिकतम कितनी राशि की फिक्स डिपाजिट FD खोल सकता हूं?
यदि आप आप इनकम टैक्स नोटिस के फिक्स डिपाजिट खोल सकते हैं लेकिन आपकी FD पर मिलने वाला ब्याज 40,000 से अधिक नहीं होना चाहिए सामान्य नागरिक के लिए और आपको इनकम विभाग से नोटिस आ सकता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50000 तक होती है यदि ब्याज की आई और सीमा से अधिक है तो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड कट जाएगा इससे इनकम टैक्स विभाग को पता लग जाता है.
एचडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है?
जी हां FD पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स लगता है यदि आपकी FD पर मिलने वाला ब्याज एक वित्तीय वर्ष में ₹40,000 समान नागरिक के लिए और वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 से अधिक होता है तो इस पर आयकर विभाग टैक्स काट सकता है.
FD में आयकर नोटिस से बचने के लिए क्या करें?
अगर आप इनकम टैक्स की नोटिस से बचना चाहते हैं तो FD की राशि को इस तरह से निवेश करें कि आपकी कल ब्याज 40,000 से अधिक ना हो FD को अलग-अलग छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और अन्य बैंकों में निवेश कर सकते हैं इससे आपकी इनकम टैक्स में छूट सीमा का उल्लंघन भी नहीं होगा और आप इनकम टैक्स से भी बच जाएंगे.